बेगुसराय, जुलाई 9 -- बेगूसराय, निज प्रतिनिधि। जिला एवं सत्र न्यायधीश कोर्ट में मंगलवार को जज रिषकांत ने हत्या का प्रयास व आर्म्स एक्ट के मामले में सुनवाई की। सुनवाई में जज ने मटिहानी थाना के खोरमपुर गांव निवासी मो. सिराज का पुत्र मो. मेराज को चार अप्रैल 2015 में गोली मारकर जख्मी के मामले में मो. गफ्फार, मो. जब्बार व मो. मुस्तफा तीनों पेसरान मो. अब्दुल सत्तार के अलावा मो. अरशद व मो. हफीज को दोषी पाया गया। सभी पांचों अभियुक्तों को जेल भेजा गया। सजा के बंदु पर मंगलवार को सुनवाई की तिथि मुकर्रर की गयी है। अभियोजन की ओर से पांच गवाही करायी गयी। सूचक मो. मेराज का आरोप था कि वह अपनी मैजिक गाड़ी भाड़ा लेकर मो. शमी की शादी में गया था। रामपुर चौक पर बदमाशों ने आकर गोली मारकर जख्मी कर दिया था जब वह लघुशंका कर रहा था। लोक अभयोजक संतोष कुमार थे।
हिंद...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.