प्रयागराज, जुलाई 15 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। हत्या के प्रयास के आरोपी दो सगे भाइयों को सत्र न्यायालय ने मंगलवार को पांच वर्ष का कारावास और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार ने दिलावरपुर निवासी अशरफ और अकबर को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अंतर्गत सजा सुनाई है। सोरांव थाने में गोपेश ओझा ने अशरफ और अकबर के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि 28 जुलाई 2012 को गोपेश अपने मित्र सुशांत शुक्ला के साथ बाइक से शहर जा रहा था। रास्ते में पापुलर धर्मकांटा गढ़ीपुर के सामने बाइक सवार अशरफ और अकबर पुत्रगण आलम निवासी दिलावरपुर थाना नवाबगंज ने रोक लिया। इसके बाद अशरफ ने तमंचा से जान से मारने की नीयत से गोली चला दी। गोली गोपेश के मित्र सुशांत शुक्ला के दाहिने कंधे में लगी। इसके बाद अशरफ और ...
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