गिरडीह, अगस्त 6 -- गिरिडीह, प्रतिनिधि। हत्या के प्रयास मामले में दोषी ठहराए गए दो लोगों को पांच-पांच साल सश्रम कारावास से दंडित किया गया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवाशीष महापात्रा की अदालत ने मंगलवार को अशोक कुमार सिंह बनाम मकसूद मियां एवं अन्य के मामले में दोषी ठहराये गए अभियुक्तों के सजा के बिंदुओं पर सुनवाई की। अदालत ने सुनवाई के बाद इमरान अंसारी एवं शहादत अंसारी को भादवि की धारा 307 में पांच-पांच साल सश्रम कारावास एवं पांच हजार-पांच हजार रुपए अर्थ दंड से दंडित किया है। अदालत ने अर्थ दंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर दोनों दोषियों को एक-एक साल अतिरिक्त साधारण कारावास का दंड भुगतना पड़ेगा। बता दें कि अदालत ने 02 अगस्त को ही इस मामले में अपना फैसला सुनाया था। अदालत ने जहां इमरान एवं शहादत को भादिव की धारा 307 में दोषी ठहराया था वहीं ...