गोरखपुर, अगस्त 29 -- गोरखपुर। हत्या का प्रयत्न करने का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश राजीव शुक्ला ने खोराबार थाना क्षेत्र के सेंदुली बिंदुली पोस्ट बड़गो निवासी अभियुक्त उमेश निषाद, रामहित निषाद, निकलेश निषाद व संजय निषाद को दस साल के कठोर कारावास एवं प्रत्येक को 60 हजार रुपए अर्थदंड से दण्डित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्तों को एक साल तीन माह का कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सौरभ श्रीवास्तव एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रविंद्र यादव का कहना था कि वादी कवलेशर खोराबार थाना क्षेत्र के सेंदुली बिंदुली का निवासी है। कवलेशर की अभियुक्त रामहित से पुरानी दुश्मनी है। नौ जनवरी 2017 को वादी का नाती राजमन निषाद घर से निकल कर गांव के पश्चिम बगीचे में शौच करने के लिए गया था। दिन के करीब 11...