शाहजहांपुर, दिसम्बर 5 -- अठारह वर्ष पुराने जानलेवा हमले के मामले में विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट गरिमा सिंह की अदालत ने आरोपी संतराम को सात वर्ष कैद और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक नरेश कुमार शर्मा के तर्कों से सहमत होकर कोर्ट ने फैसला सुनाया। मामला थाना कांट क्षेत्र के ग्राम किशुरिहाई का है। 31 अगस्त 2007 की शाम करीब पांच बजे मूलचंद अपने दरवाजे पर खड़ा था। उसी दौरान गांव का संतराम, जो उससे रंजिश रखता था, गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर विवाद बढ़ा और संतराम ने हाथ में लिए तमंचे से फायर कर दिया। फायरिंग के दौरान बीच बचाव करने आई मूलचंद की पुत्री पुष्पा के बांये हाथ में गोली लग गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद मूलचंद की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने वादी मूल...
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