बुलंदशहर, नवम्बर 8 -- हत्या का प्रयास करने के आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी को तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अभियोजक धुव्र कुमार वर्मा तथा सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह ने अवगत कराया कि अभियुक्त मुकर्रम पुत्र शमशाद निवासी ग्राम तिलबेगमपुर थाना सिकन्द्राबाद ने वर्ष-2011 में पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर किया था। इस मामले में पुलिस ने 5 अक्तूबर 2011 को रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने विवेचना के बाद 7 दिसंबर 2011 को चार्जशीट कोर्ट में प्रेश की। न्यायाधीश शिवानन्द (न्यायालय एडीजे/एफटीसी-03) ने तमाम सबूतों, गवाहों के बयानात और अधिवक्ताओं की जिरह व बहस सुनने के बाद आरोपी को दोषी मानते हुए तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार रुपय...
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