आगरा, जून 18 -- हत्या के प्रयास के मामले में आरोपित ज्ञानेंद्र उर्फ ज्ञानू निवासी किरावली को राहत नहीं मिली है। अदालत ने आरोपित द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र खारिज करने के आदेश दिए। राहुल पालीवाल ने थाना किरावली में मुकदमा दर्ज कराकर आरोप लगाया था कि ज्ञानेंद्र उर्फ ज्ञानू ने 11 मई 2025 को फोन कर उसके भाई मोनू पालीवाल को अपने घर बुलाकर दुकान खाली करने के लिए गालीगलौज की। जान से मारने की नीयत से उसे गोली मार दी। मोनू ने अपने गोली लगने की सूचना दोस्त को फोन पर दी। दोस्त ने मोनू को गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। राहुल पालीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पीएन शर्मा एवं जेएन शर्मा ने तर्क दिए कि आरोपित का अपराध गंभीर है।
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