छपरा, सितम्बर 23 -- छपरा, नगर प्रतिनिधि। जिला एवं सत्र न्यायाधीश 17 संदीप पटेल ने मंगलवार को नयागांव थाना में दर्ज प्राथमिकी की सुनवाई पूरी कर ली। नयागांव थाना के महदली चक निवासी रितिक कुमार को अंदर दफा 307 भादवि के अंतर्गत पांच साल की सजा व दस हजार रुपये अर्थदंड लगाया। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त तीन माह की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक सर्वजीत ओझा और उनके सहायक अधिवक्ता समीर मिश्रा ने न्यायालय में सरकार का पक्ष रखा।पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र 3 जनवरी 2025 को दाखिल किया गया था। न्यायालय ने आरोप गठन 19 मार्च 2025 को किया। अभियोजन की ओर से चिकित्सक व अनुसंधान कर्ता सहित कुल छह गवाहों की गवाही कराई गई। मालूम हो कि नया गांव के महदली चक निवासी संजीव कुमार सिंह ने 14 जून 2024 को प्राथमिकी की दर्ज कराई थी जिसमें उन्हों...