औरंगाबाद, जून 25 -- औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में एडीजे-3 अन्नदिता सिंह ने दाउदनगर थाना कांड संख्या-155/94 में सजा के बिन्दु पर सुनवाई की। जीवित बचे दो अभियुक्तों को सजा सुनाई गई। एपीपी परशुराम सिंह ने कहा कि अभियुक्त दाउदनगर के महारानी बिगहा निवासी 75 वर्षीय दीपन यादव 75 वर्ष और 73 वर्षीय जीतन यादव को भादंवि धारा-307/149 में पांच साल कैद की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना नहीं देने पर तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। भादंवि धारा-324/149 में दो साल कैद की सजा सुनाई गई है। दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अभियुक्तों को महारानी बिगहा गांव निवासी शिवदेनी यादव की हत्या के प्रयास के आरोप में 20 जून को दोषी करार दिया गया था। दो अन्य आरोप गठित अभियुक्त नन्हकू यादव...