जहानाबाद, अगस्त 30 -- अरवल, निज प्रतिनिधि। 27 वर्ष पूर्व गोली चलाकर जानलेवा हमले के प्रयास मामले में दोषी करार कुर्था(शकुराबाद) थाना क्षेत्र के मुरहारा गांव निवासी रामानुज सिंह को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रवि रंजन मिश्र की अदालत ने धारा 307 के तहत दस साल का कठोर कारावास एवं पचास हजार रूपये अर्थ दंड भुगतान करने का फैसला सुनाया। अर्थ दंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर एक साल का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। इतना ही नहीं न्यायालय ने शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहतके पांच साल का कठोर कारावास भुगतने का फैसला सुनाया। साथ ही 25 हजार रूपये अर्थ दंड भुगतान करने का निर्देश दिया। अर्थ दंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर छ: महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। उपरोक्त जानकारी अपर लोक अभियोजक विजय कुमार मिश्र ने दी है। बताते च...