मऊ, मार्च 12 -- मऊ। घोसी थाना क्षेत्र अंतर्गत सरकारी कार्य में बांधा उत्पन्न करने, एक राय होकर मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने के मामले में मंगलवार को सात आरोपियों की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार ने खारिज कर दिया। मामले में घोसी थाने के कांस्टेबिल शिवरसी ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दर्ज मामले के अनुसार 28 मार्च 2004 को वादी कांस्टेबिल शिवरसी और होमगार्ड रामसेवक टेलीफोन एक्सचेंज कल्याणपुर में मौजूद थे। इस दौरान मुखबिर से सूचना मिला था कि तीन ट्रैक्टर कोपागंज की तरफ से आ रहे हैं, जिस पर अवांछनीय तत्व बैठे हुए हैं। वादी सिपाही और होमगार्ड द्वारा ट्रैक्टर सवारों को रोकने का प्रयास किया। रोकने के प्रयास के दौरान आरोपित गाली देते हुए जान से मारने की नीयत से होमगार्ड पर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किए थे। पीछा करने पर ट्रैक...