भागलपुर, सितम्बर 11 -- भागलपुर, वरीय संवाददाता। हत्या के प्रयास मामले में कोर्ट ने सात अभियुक्तों को सजा सुनाई। बुधवार को एडीजे-16 की अदालत ने कांड के अभियुक्तों कन्हाय यादव, अवधेश यादव, आशीष यादव, विपिन यादव, बल्ली उर्फ बलराम यादव, गोपाल यादव और जनार्दन यादव को पांच-पांच साल की सजा सुनाई। इस कांड में सरकार की तरफ से बहस करने वाले एपीपी उदय कुमार सिंह ने बताया कि कोर्ट ने सभी अभियुक्तों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर उन्हें तीन महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। घटना गोराडीह थाना क्षेत्र में घटित हुई थी। घटना को लेकर बबलू मंडल ने केस दर्ज कराया था। उसने पुलिस को बताया था कि 16 अप्रैल 2016 को वह अपने आंगन को टाट से घेर रहा था। तभी बल्ली यादव के बेटे कन्हाय यादव, अवधेश यादव, आशीष यादव और विपिन या...