बक्सर, जनवरी 30 -- पेज तीन के लिए ---- फैसला 22 जनवरी 19 को प्रतापसागर महावीर मंदिर के पास हुई थी घटना अभियोजन की ओर से कुल 6 गवाह अदालत के समक्ष प्रस्तुत हुए विधि संवाददाता, बक्सर। हत्या के प्रयास के मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय संजीत कुमार सिंह ने दोषी युवक को दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड भी लगाया। घटना वर्ष 2019 में नया भोजपुर थाना के प्रतापसागर स्थित महावीर मंदिर के पास हुई थी। अपर लोक अभियोजक सुरेश सिंह ने घटना के संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया कि 22 जनवरी 2019 को दिन में 4:30 बजे चिलहरी निवासी विनोद सिंह अपनी दुकान पर जा रहे थे। प्रतापसागर महावीर मंदिर के पास पीछे से दो बाइक पर 6 लोग आए। इनमें से चिलहरी निवासी गोलू सिंह उर्फ आकाश कुमार ने हथियार निकाल कर विनोद सिंह के ऊपर फायर कर...
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