गया, फरवरी 6 -- खिजरसराय थाना से संबंधित हत्या के प्रयास के एक मामले में अदालत ने दो दोषियों को 10-10 साल की सजा सुनाई। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश दशम सुकून कुमार मांझी की अदालत ने दो दोषी रामप्रवेश शर्मा व शिव कुमार शर्मा को धारा 307 व धारा 326 के तहत 10 साल की सजा व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना व 27 आर्म्स एक्ट की धारा के तहत तीन साल की सजा व एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। यह सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक अरुण कुमार मिश्रा व सहयोगी अधिवक्ता राकेश कुमार मिश्रा ने अपना पक्ष रखा। बताया गया कि इस मामले में अजीत कुमार ने प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। अपने प्राथमिकी में उन्होंने कहा था कि 23 जून 1995 को जिस समय सूचक बरसात का पानी निकाल रहे थे उसी समय अपने हाथ में लिए रायफल से रणविजय उर्फ रणविज...