अल्मोड़ा, अगस्त 14 -- अल्मोड़ा। सत्र न्यायाधीश श्रीकांत पाण्डेय की अदालत ने हत्या के प्रयास के एक मामले में फैसला सुनाया है। अदालत ने अभियुक्त को दोषी करार देकर चार साल के कठोर कारावास और 40 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार मामला जून 2019 का है। पुष्पा देवी ने थाना दन्या में तहरीर दी थी। कहना था कि उनके पति कैलाश सिंह पपोली निवासी विजय पाल उर्फ बब्लू के मकान में मजदूरी कर रहे थे। शाम को काम समाप्त होने के बाद उनके पति के मजदूरी मांगने पर विजय पाल ने बाद में पैसे लेने की बाद कही। कहना था कि कैलाश सिंह के उसी दिन मजदूरी देने की बात कहने पर विजयपाल ने कैलाश के सिर पर पत्थर से वार कर दिया। इससे वह बेहोश होकर गिर पड़े। सीएचसी धौलादेवी में इलाज के बाद कैलाश को पहले अल्मोड़ा बेस और फिर सुशीला तिवारी रेफर किया गया। इसके बा...
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