नई दिल्ली, सितम्बर 28 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। रोहिणी स्थित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश निशा सहाय सक्सेना की अदालत ने हत्या के प्रयास और शस्त्र अधिनियम से जुड़े एक मामले में दो आरोपी अंकित उर्फ निरंजन और गिरीश उर्फ खेमा को जमानत दे दी। दोनों को 29 मार्च 2025 को गिरफ्तार किया गया था। तब से वे न्यायिक हिरासत में थे। मामला जहांगीरपुरी थाना क्षेत्र का है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि पुरानी रंजिश के चलते आरोपी अंकित ने उसके भाई पर गोली चलाई, जिससे वह घायल हो गया। जबकि गिरीश ने कथित तौर पर हवा में गोली चलाई। शिकायतकर्ता ने अपने बयान में दोनों के नाम लिए और दावा किया कि घटना सीसीटीवी में कैद हुई थी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता रवि दराल ने कहा कि आरोपियों को झूठा फंसाया गया है। उनसे हथियार बरामद नहीं हुए और कथित घटनास्थल से खोखे, खून के...