बेगुसराय, नवम्बर 16 -- बेगूसराय, निज प्रतिनिधि। अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश तृतीय कोर्ट में शनिवार को हत्या के प्रयास के मामले की सुनवाई करते हुए तीन अभियुक्तों को चार साल की सजा सुनाई है। सजा पाने वालों में शाम्हो थाना क्षेत्र के जगन सैदपुर गांव निवासी गाजो बिंद का पुत्र किरण बिंद उर्फ किरानी, सियाराम बिंद के पुत्र अजय बिंद और संजय बिंद का नाम शामिल है। इन तीनों पर वर्ष 2020 में मारपीट कर जख्मी कर हत्या का प्रयास करने का आरोप है। एसपी मनीष कुमार ने बताया कि अभियुक्तों को धारा 307 भादवि में दोषी पाते हुए चार साल की सजा एवं दो हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। अर्थदंड नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त जेल अलग से। धारा 323 भादवि में छह माह का कारावास एवं एक हजार रुपये का अर्थदंड। अर्थदंड नहीं देने पर दो माह का अतिरिक्त जेल अलग से होगा। धारा 147...