बदायूं, मार्च 1 -- अपर सत्र न्यायाधीश/ फास्ट ट्रैक कोर्ट की न्यायाधीश मिजा जीनत ने 16 साल पहले हत्या करने की कोशिश के तीन सगे भाइयों सहित चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने सभी दोषियों को 10 वर्ष की सजा सुनाते हुये हर दोषी को सात-सात हजार का जुर्माना भी लगाया। एडीजीसी अरविंद लाल के अनुसार समसपुर भूड़ गांव निवासी करू ने दो अक्टूबर 2009 को थाना जरीफनगर पर दर्ज कराई। बताया उसके चाचा नेकराम और गांव के ही चौहान पुत्र सुंदर से जमीन का विवाद चल रहा था, जिसके कारण दो अक्टूबर को इसी विवाद ने फिर से जोर पकड़ लिया। शाम को चार बजे कल्याण पुत्र चौहान पुलिया के पास मिला और कहा कि तुम सब जमीन को लेकर बहुत कार्रवाई कर रहे हो आज सबक सिखा ही दिया जाए। इसी दौरान जब राजबीर और रजनेश अपने घर के सामने पहुंचे तभी चौहान, हिटलर, कल्याण पुत्र गण सुंदर त...