बदायूं, जनवरी 30 -- बदायूं, विधि संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 10 सौरभ सक्सेना ने जानलेवा हमले के मामले में दो आरोपियों को दोषी माना। न्यायाधीश ने दोनों दोषियों को 10-10 साल की सजा सुनाई है। दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने का हुक्म सुनाया। मुकदमे के दौरान एक आरोपी ओमकार की मौत गई, जबकि दूसरे आरेापी की पत्रावली पृथक करके किशोर न्यायालय चंदौसी भेजी गई । सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुधीर कुमार मिश्रा ने बताया, संभल के थाना गुन्नौर का गांव गढिया पहले बदायूं का ही हिस्सा था। यहां की रहने वाली कमलेश ने 12 जुलाई 2014 को गुन्नौर पुलिस को तहरीर दी थी। बताया, उसके पति रामेश्वर उसको दवा दिलाकर 11 जुलाई को घर लौट रहे थे। गांव के बाहर मोहल्ले के ही नेकसे ने उनको रोक लिया। उसके साथ उसका भाई ओमकार, हेमपाल पुत्रगण मलखान व लालू...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.