इटावा औरैया, मार्च 21 -- इटावा, संवाददाताÜÜ। युवक पर हुये जानलेवा हमले के दो आरोपियों को कोर्ट ने 10.10 साल की सजा सुनायी है। घटना 10 साल पहले चौबिया थाना क्षेत्र में हुयी थी। सजा के आदेश के बाद आरोपियों को जेल भेज दिया गया। थाना चौबिया में दादीपुर किशनी मैनपुरी के रहने वाले राजीव पुत्र रतम सिंह उर्फ रामरतन और धीरज कुमार पुत्र सुरेंद्र कुमार के खिलाफ वर्ष 2015 हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद विवेचना की। विवेचना करके आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गयी। मामले की सुनवायी एडीजे द्वितीय की कोर्ट में हुयी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश संजय कुमार ने आरोपों को सही मानते हुये दोनों आरोपियों को 10.10 साल की सजा व 25.25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी।

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