मऊ, मई 21 -- मऊ। हत्या के प्रयास के मामले में मंगलवार को दो आरोपियों की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दी। रानीपुर थाना क्षेत्र के बकरी गांव निवासिनी लाखी देवी ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। रानीपुर थाने में वादी द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमें में आरोप लगाया गया था कि 23 अप्रैल 2025 की शाम को आरोपी वकील प्रसाद अपने अन्य साथियों के साथ शराब के नशे दरवाजे पर आकर उसकी देवरानी को भद्दी-भद्दी गाली देने लगा था। मना करने पर जान मारने की नीयत से वादिनी के लड़के सूरज के ऊपर हमला किया था। इस बीच छुड़ाने आई वादिनी की देवरानी को भी चाकू से हमला करके घायल कर दिया गया था। मामले में मंगलवार को आरोपी वकील प्रसाद और रुदल उर्फ मनीष ने जमानत प्रार्थना पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। मामले में अभियोजन की...