उन्नाव, जनवरी 23 -- उन्नाव। न्यायालय ने महिला की हत्या के प्रयास के दोषी पति और दो देवरों को सात-सात साल कैद की सजा सुनाई गई। न्यायाधीश ने दोषियों पर 20-20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। राजेपुर के गांव उमिरिया भगवंतपुर के मजरा परशुरामपुर निवासी सर्वेश कुमार ने 12 जून 2014 को पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसने बहन बिटोला की शादी करीब 20 साल पहले बांगरमऊ थानाक्षेत्र के नसीरनगर गांव निवासी प्रमोद कुमार के साथ की थी। शादी से दोनों को तीन बच्चे भी हैं, जिसमें 17 साल की एक बेटी, आठ और छह साल के दो बेटे शामिल हैं। चार साल पहले प्रमोद ने गैरकानूनी तरीके से दूसरी महिला के साथ विवाह कर लिया, जिसके बाद से वह बिटोला को अक्सर प्रताड़ित कर घर से चले जाने को कहता था। 11 जून 2014 की रात प्रमोद ने भाई संतोष व मनोज के साथ मिलकर बिटोला से मारपीट की। घर से चले ...
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