बलिया, जनवरी 24 -- बलिया। करीब आठ पुराने मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने शनिवार को चार आरोपियों को 10-10 साल की सजा सुनायी। न्यायालय ने सभी पर 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। रेवती नगर पंचायत के वार्ड संख्या 11 निवासी शिवनाथ ने 19 जुलाई 2019 को तहरीर दी। उन्होंने पुलिस को बताया कि मेरे नाती रामलाल तथा भतीजा विनोद उमती बाबा स्थान के पास से अंडा खरीदकर लौट रहे थे। रास्ते में भिसिया निवासी जगधारी, मनोज राजभर, जीऊत यादव व मनु राजभर ने घेर लिया और अंडा छीनकर खाने लगे। आरोप लगाया कि विरोध करने पर मारपीट कर घायल कर दिया। केस दर्ज कर पुलिस ने विवेचना करने के उपरांत आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। इसकी सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी) प्रमोद कुमार गंगवार ने हत्या के प्रयास, गाली देने और जान से मारने की धमकी देने का दोषसिद्ध पाते...