आगरा, नवम्बर 10 -- हत्या प्रयास एवं अन्य आरोप के मामले में पुलिस ने लापरवाही बरती। बरामद तमंचे को जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला नहीं भेजा गया। अदालत ने आरोपित बहादुर सिंह, दारा सिंह एवं महेश निवासी ग्राम लखुरानी शमसाबाद को साक्ष्य के अभाव में बरी करने के आदेश दिए। वहीं आरोपित की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पीएन शर्मा व जेएन शर्मा ने तर्क दिए कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में असफल रहा है। वादी प्रेम सिंह ने थाना शमसाबाद पर तहरीर देकर आरोप लगाया कि सात अप्रैल 2023 को वह अपनी पत्नी हीरा देवी के सज्ञथ खेत पर काम कर रहा था। उसी दौरान गांव के ही आरोपित वहां आकर खेत पर लगे तारों को जबरन हटाने लगे। विरोध पर आरोपियों के साथ मारपीट की। पत्नी द्वारा बचाने का प्रयास करने पर आरोपित बहादुर सिंह ने तमंचे से वादी की पत्नी के पेट में गोली मार गंभीर रुप ...