रांची, जनवरी 9 -- रांची। अपर न्यायायुक्त ओंकार नाथ चौधरी की अदालत ने 8 साल पुराने हत्या के प्रयास मामले में ट्रायल फेस कर रहे दो सगे भाईयों संतोष मिश्रा और त्रिभुवन मिश्रा को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। लेकिन, अदालत ने दोनों को साधारण मारपीट मामले में दोषी ठहराया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता सुधीर श्रीवास्तव ने बताया कि दोष सिद्ध होने के बावजूद दोनों आरोपियों को प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के तहत लाभ देते हुए उचित फटकार के बाद रिहा कर दिया। मामला 13 जनवरी 2017 का है। चुटिया निवासी दोनों भाईयों पर एसके मिश्रा ने चुटिया थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दोनों पर मेन रोड स्थित बिग बाजार में कथित रूप से घुसकर उन पर जानलेवा हमला करने का आरोप था। आरोप था कि पिस्टल के बट और पत्थर से हमला कर उन्हें घायल किया गया। अभियोजन की ओर से पांच गवाह प...