सिद्धार्थ, दिसम्बर 24 -- सिद्धार्थनगर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव ने मंगलवार को हत्या के प्रयास के आरोपी को दोष सिद्ध होने पर 10 वर्ष की कठोर कारावास व छह हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। ढेबरुआ पुलिस ने क्षेत्र के घरुआर गांव निवासी विश्वनाथ उर्फ मजनू पुत्र नीबर पर धारा 307,324 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपित को सजा सुनाई।

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