सिद्धार्थ, नवम्बर 21 -- सिद्धार्थनगर, हिन्दुस्तान टीम। अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-01 मोहम्मद रफी ने हत्या के प्रयास के एक आरोपी को दस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। आरोपी पर Rs.24 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। बकरीदी पुत्र जुम्मन निवासी महादेव घुरहू थाना इटवा के खिलाफ 2018 में धारा 147, 148, 149, 323, 504,506, 427, 307 के तहत केस दर्ज हुआ था। इसी मामले की सुनवाई के दौरान आरोप सही पाए जाने पर आरोपी को दस साल की कड़ी सजा जज ने सुनाई। आरोपी पर 24 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। शासन की ओर से पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता चन्द्रप्रकाश पाण्डेय ने की।

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