गोरखपुर, अगस्त 7 -- गोरखपुर। हत्या का प्रयत्न करने का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश सिद्धार्थ सिंह ने बांसगांव थाना क्षेत्र के हरिहरपुर निवासी अभियुक्त जंगशेर सिंह, गंगेश सिंह व संतोष सिंह को छह साल के कठोर कारावास एवं प्रत्येक को दस हजार रुपए अर्थदंड से दण्डित किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नितिन मिश्र का कहना था कि घटना 21 जून 2000 की समय करीब सात बजे की है। वादी बृजेश सिंह व उसके चाचा विनोद सिंह अपने घर जा रहे थे। उसी समय चुनावी रंजिश को लेकर अभियुक्तों ने हरिहरपुर हरिजन बस्ती में संतोष सिंह के मकान के पश्चिम तरफ रास्ते में वादी और उसके चाचा को घेर लिया। अभियुक्तों ने अपने हाथ में लिए देशी कट्टे से जान मारने की नियत से वादी के चाचा विनोद सिंह पर फायर कर दिया। इससे उन्हें प्राणघातक चोटे आईं।
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