चतरा, फरवरी 1 -- चतरा, विधि संवाददाता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम शहजाद मोहम्मद शहजाद की अदालत ने शनिवार को दो अभियुक्त लट्टू भुईयां एवं सूरज भारती को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोनों को दस-दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इस केस के लोक अभियोजक अमित कुमार श्रीवास्तव ने गवाहों की गवाही करा कर अभियुक्तों को सजा के अंजाम तक पहुंचाया। अभियुक्त लट्टू भुईयां उम्र 30 वर्ष पिता किशुन भुईयां ग्राम ढोलिया थाना हंटरगंज का रहने वाला है । और दूसरा सूरज भारती उम्र 65 वर्ष पिता स्वर्गीय घूरन भुईयां ग्राम सलैया थाना हंटरगंज का रहने वाला है।यह मामला हंटरगंज थाना कांड संख्या 114/ 2023 दिनांक16/06/2023 का है। इस मामले में चौकीदार लखन पासवान के फर्द बयान पर पुलिस के द्वारा 201 ,302 ,120 बी, 34 भादवी के अंतर्गत मामला दर्ज किया ग...