सोनभद्र, अप्रैल 24 -- सोनभद्र, विधि संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम जीतेंद्र कुमार द्विवेदी की अदालत ने हत्या के मामले में दोषसिद्ध पाकर दोषी राजेश्वर कनौजिया उर्फ बटेशर को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 4 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित होगी। मामला पांच वर्ष पूर्व फावड़ा से प्रहार कर हुई कुबेर प्रसाद की हत्या का है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक पंकज कुमार पुत्र कुबेर प्रसाद निवासी रामगढ़ दक्षिण टोला थाना कोन, जिला सोनभद्र ने 12 अप्रैल 2020 को कोन थानाध्यक्ष को दी तहरीर में अवगत कराया था कि वह अपने पापा कुबेर प्रसाद के साथ शाम 7:30 बजे खेत से लौट रहा था, तभी लड़की भगाने की पुरानी बात को लेकर अपने चाचा के ललकारने पर राजेश्वर कनौजिया उर्फ बटेशर पुत्र भदई निवासी रामगढ़ दक्...
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