बलरामपुर, जुलाई 8 -- बलरामपुर, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम प्रदीप कुमार ने हत्या के दोषी तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोषियों को 36-36 हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थ दण्ड अदा न करने पर दोषियों को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। कोतवाली जरवा में 8 अगस्त 2019 को रतनपुर झिंगहा निवासी रामनिवास ने मुकदमा लिखाया था। आरोप लगाया कि उनके पटिदार राम अटल, उनकी पत्नी कलावती और पुत्र अखिलेश ने पुत्र शैलेश और फूलमती को लाठी डंडों से मामूली विवाद को लेकर मारा पीटा। चोट से मेरी पत्नी फूलमती की मौत हो गई। पुलिस ने मुकदमा लिखकर जांच के बाद तीनों के खिलाफ हत्या के अपराध में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। सत्र परीक्षण के दौरान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी नवीन कुमार तिवारी ने नौ गवाहों को न्य...
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