गुड़गांव, मई 26 -- गुरुग्राम, कार्यालय संवाददाता। नौ साल पहले हुई हत्या की वारदात में शामिल एक आरोपी को अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दोषी करार दिया। दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। पांच जून, 2016 को हेलीमंडी पुलिस चौकी को गांव मंदपुरा से गांव मिर्जापुर के कच्चे रास्ते पर एक युवक का शव मिला था। मृतक विजय के पिता ने बताया था कि चार जून की शाम को उसका बेटा घर से गया था। रात को नहीं आया था। सुबह नौ बजे उसका शव बरामद हुआ है। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि युवक की हत्या रस्सी से गला दबाकर की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज करके छह जून को हत्या आरोपी गांव मंदपुरा निवासी खुशीराम को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में खुशीराम ने कबूल किया कि उसने जमीनी विवाद के चलते विजय की हत्या की है। पुलिस ने अदा...