श्रावस्ती, सितम्बर 30 -- श्रावस्ती, संवाददाता। 32 वर्ष पहले हुई हत्या के मामले में मंगलवार को न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। हत्यारोपी को दोषी पाते हुए न्यायालय ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही एक लाख रुपये के अर्थदंड से भी उसे दंडित किया। गिलौला थाना क्षेत्र के सुबिखा गांव में वर्ष 1993 में जमीन के विवाद में मारपीट हुई थी। जिसमें गांव निवासी अशोक धर दूबे पुत्र रणधीर दूबे ने असलहे से एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी थी। युवक के चाचा की तहरीर पर गिलौला थाने में आरोपी अशोक धर दूबे के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज किया था। पुलिस ने विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। 32 वर्ष से न्यायालय में हत्या मामले का विचारण हो रहा था। मंगलवार को मामले का विचारण पूरा होने पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की ...