शाहजहांपुर, मई 2 -- शाहजहांपुर, संवाददाता। ग्राम पलानी के मिर्जापुर थाना क्षेत्र में वर्ष 2009 में हुई हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश विष्णु कुमार शर्मा की अदालत ने दोषी प्रेम पाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 20 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। जिला शासकीय अधिवक्ता अनुज कुमार सिंह ने बताया कि वादी दान सिंह यादव पुत्र नंकू सिंह विगत 10 वर्षों से परौर रोड स्थित कलान कस्बे में निवास कर रहा था। उसने अपनी सारी जमीन बेच दी थी और भूमिहीन हो गया था। 28 मार्च 2009 को रामनाथ नामक व्यक्ति अपने मित्र सुरेंद्र सिंह, निवासी ग्राम सत्री, के घर पर ठहरा था। अक्सर दोनों रात में साथ बैठकर भोजन व मदिरापान करते थे। उसी रात लगभग 2 बजे सूचना मिली कि रामनाथ की तबीयत बिगड़ गई है। इसके बाद उसे गांव के ही ओमप्रकाश कश्यप की बैल...