मऊ, फरवरी 14 -- मऊ। चार वर्ष पूर्व कोतवाली थाना क्षेत्र के भरहूपुरा में आपसी रंजिश को लेकर चाकू घोंपकर की गई हत्या के मामले में कोर्ट ने गुरुवार को हत्यारोपित को दोषी करार दिया। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक प्रथम जनार्दन यादव ने दोषसिद्ध अभियुक्त को आजीवन कारावास और अर्थदण्ड की सजा सुनाया। साथ ही साथ जुर्माना अदा नहीं करने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाया। मामले की प्राथमिकी मृतक के भाई मोहम्मद शादाब ने 2 मार्च 2021 को दर्ज कराया था। थाने में दर्ज कराए गए प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि वादी मोहम्मद शादाब अपने भाई जावेद अख्तर के साथ बाजार से वापस घर आ रहा था। इसी दौरान घर से कुछ दूरी पर आरोपी अख्तर उर्फ मिस्टर चाकू से उसके भाई के गर्दन पर कई बार प्रहार कर दिया था। शोरगुल सुनकर काफी संख्या में लोग एकत्र हो गए थे, इस दौरान आ...
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