बलिया, मार्च 22 -- बलिया, संवाददाता। लगभग सात वर्ष आठ माह पहले युवक की गोली मारकर हुई हत्या करने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) ने दोषी को शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी। कोर्ट ने दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस धनराशि को जमा नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामले के दो अन्य आरोपियों को कोर्ट ने दोषमुक्त करार दिया। सहतवार थाना क्षेत्र के कुसौरीकला निवासी राम किशोर सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया। उनके मुताबिक 24 जून 2017 की शाम चार बजे आरोपी घर पर आए। उन्होंने बेटे संतोष को बुलाया और पैसे के लेन-देन की बात को लेकर विवाद करने लगे। रात में करीब नौ बजे संतोष गांव के ही पंकज के साथ घर से बाहर गया। आरोपी भी उनके साथ गए। सभी सिंगही निवासी कमलेश कुंवर के घर पहुंचे। वहां भी पैसे को लेकर विवाद हुआ। आरोप लगाया कि...