हजारीबाग, दिसम्बर 23 -- हजारीबाग, विधि प्रतिनिधि । व्यवहार न्यायालय, हजारीबाग के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम धर्मेन्द्र कुमार सिंह की अदालत ने हत्या के तीन दोषियों को आजीवन कारावास और सभी को 25-25 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। सजा पाने वालों में अर्जुन प्रसाद मंडल, उसकी पत्नी मालती देवी और दीपक वरवा के नाम शामिल हैं। कोर्ट ने उन्हें यह सजा सत्रवाद संख्या 159/2021 में सुनाई है। उन्हें यह सजा भारतीय दंड संहिता की धारा 302 व 34, 201 और 120बी के तहत सुनाई गई है। यह घटना 8 फरवरी 2020 की है। इस मामले में रंजीत कुमार मंडल का शव चरही थाना अंतर्गत जंगल से बरामद किया गया था। जिसके बाद मृतक के ममेरे भाई डा. शिव कुमार मंडल के फर्द बयान पर चरही थाना कांड संख्या 83/2020 के तहत ममला दर्ज किया गया था। जिसमें तीनों अभियुक्तों को आरोपी बनाया गय...
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