मथुरा, नवम्बर 21 -- रिफाइनरी थाना क्षेत्र में हुई युवक की हत्या के मामले नामजदों में से तीन आरोपियों की जमानत याचिका को जिलाजज विकास कुमार की अदालत ने खारिज कर दिया है। अदालत में जमानत याचिका का विरोध जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर द्वारा किया गया। जिला शासकीय अधिवक्ता शिव राम सिंह ने बताया कि गिरीश कुमार द्वारा थाना रिफाइनरी में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा कि 8 जुलाई 2025 को शाम करीब 6:30 बजे उसका भाई हरीश शर्मा अपनी मां पुष्पा देवी के साथ कोयला अलीपुर से अपने घर कदम बिहार के लिए आ रहा था। रास्ते में हरीशचंद की दुकान के सामने पहले से घात लगाकर खड़े सोनू उर्फ घनश्याम, गौरव, हरीचंद, शशी व लोकेश ने उनका रास्ता रोक लिया कुल्हाड़ी, डंडों और लोहे के पाइप से हरीश पर हमला बोल दिया। इस हमले में हरीश बुरी तरह घायल हो गया था। जिसे इलाज के लिए आग...