आगरा, अगस्त 11 -- महिला की गला घोंट हत्या कर शव को फेंकने के मामले में आरोपी आनंद उर्फ अतुल कुमार निवासी हिमांयुपुर थाना दक्षिण, फिरोजाबाद को कोर्ट ने दोषी पाया है। अपर जिला जज अमरजीत ने आरोपी को उम्रकैद और सवा दो लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से एडीजीसी मोहित पाल ने वादी, चिकित्सक, पुलिसकर्मी एवं तथ्य के गवाह समेत 10 लोग पेश किए। थाना शाहगंज पुलिस ने 22 अप्रैल 2020 को एक चिकित्सक के घर के पास कोठी मीना बाजार के निकट एक अज्ञात महिला का शव कार्टन से बरामद किया गया था। इसके आधार पर अज्ञात में मुकदमा दर्ज हुआ। दूसरे दिन मृतका के शव की शिनाख्त उसके भाई सागर निवासी प्रकाश नगर द्वारा की गई। उसने थाने पर तहरीर देकर कहा कि उसकी बहन किरन उम्र करीब 25 वर्ष प्रकाश नगर के मकान में मां के साथ रहती थी। आरोपी आनंद जो कि मेरे जीजा के ...