पटना, जुलाई 28 -- पटना सिविल कोर्ट के सत्र अपर सत्र जिला न्यायाधीश आनंद कुमार श्रीवास्तव ने सोमवार को चाकू मारकर हत्या करने के जुर्म में आरोपी लक्ष्मी बेसरा को सश्रम आजीवन कारावास और बीस हजार जुर्माने की सजा सुनायी। अपर लोक अभियोजक ब्रजकिशोर प्रसाद सिंह ने बताया कि यह आपराधिक घटना पटना जंक्शन स्थित एक होटल के कमरे मे 20 जुलाई 2019 को हुई थी। मृतक विक्रम झा और आरोपी लक्ष्मी बेसरा दोनों एक साथ होटल में ठहरे थे। पैसा को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया था। इस पर आरोपी लक्ष्मी बेसरा ने विक्रम झा को चाकू मारकर हत्या कर दी। होटल के स्टाफ ने कोतवाली थाना को सूचना दी। सूचना पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी को खून लगे चाकू के साथ गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पूख्ता जांच कर कोर्ट में चार्जशीट दायर किया था। मृतक विक्रम झा पूर्णिया जिले का रहन...