पटना, अगस्त 28 -- जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सारिका बहालिया ने गुरुवार को हत्या करने के जुर्म में आरोपी अखिलेश कुमार उर्फ अखिलेश महतो को सश्रम आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है। गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अदालत ने सुरेन्द्र महतो की हत्या करने का दोषी पाया था। पटना के लोक अभियोजक राजेश कुमार ने बताया कि इस हत्याकांड का स्पीडी ट्रायल करते हुए आरोपी को सजा दिलाई गयी है। अभियोजन की ओर से 8 गवाह पेश किए गए थे। यह आपराधिक घटना फुलवारीशरीफ थाना क्षेत्र के वशिष्ठ कॉलोनी में जून 2021 को हुई थी। आरोपी अखिलेश कुमार ने अपने चचेरा भाई सुरेन्द्र महतो के सिर पर लोहा के रॉड से वार कर हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने पुख्ता साक्ष्य के साथ आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दायर किया था।

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