आगरा, जुलाई 18 -- हत्या के 10 साल पुराने मामले में अदालत ने चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। अपर जिला जज प्रथम राजेंद्र प्रसाद ने रघुनाथ, ईशुरिया, गया प्रसाद और प्रेम सिंह, निवासी ग्राम चित्रवाला, खेरागढ़ को आजीवन कारावास और एक लाख 28 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी आदर्श चौधरी ने वादी, विवेचक, डॉक्टर समेत कुल 13 गवाहों और वैज्ञानिक साक्ष्यों को पेश किया। वादी सुरेश ने थाना खेरागढ़ में तहरीर दी थी कि उसके ताऊ जीवराम (55) ने अपने खेत में पालक, बैगन आदि की फसल लगाई थी। 27 मई 2011 को आरोपियों की बकरियों ने खेत में घुसकर फसल को नष्ट कर दिया। शिकायत करने पर आरोपियों ने पंचायत बुलाई और गाली-गलौज कर मुआवजा देने से इनकार कर दिया। 28 मई 2011 की सुबह जीवराम अन्य परिजनों के साथ खेत पर पहुंचे, तभी हथियारों से लैस आरो...