बाराबंकी, मई 30 -- बाराबंकी। फतेहपुर थाना क्षेत्र में वर्ष 2002 में गोली मार कर एक व्यक्ति की हत्या के मामले में कोर्ट ने अभियुक्त तीन सगे भाईयों समेत चार लोगों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा दी है। प्रत्येक अभियुक्त पर 22 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। फतेहपुर थाना के मसूदपुर गांव निवासी हुकुम सिंह पुत्र बाबा रामकरन दास ने 13 अगस्त 2002 को पुलिस को तहरीर देकर गांव के ही मुनेश्वर प्रसाद वर्मा पुत्र तुलसीराम, इनके भाईयों रामकृपाल व कमलेश और रमापति पुत्र ओमप्रकाश पर गोली मारकर पिता की हत्या किये जाने का आरोप लगाया था। इस मामले में पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। फतेहपुर थाना में तत्कालीन विवेचक निरीक्षक मृत्युंजय सिंह ने विवेचना पूरी कर कोर्ट में चार्जशीट फाइल की थी। न्यायालय अपर जिला सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर-08 ने दोनों पक्ष के...