महाराजगंज, अप्रैल 23 -- महराजगंज, निज संवाददाता। फरेंदा क्षेत्र में एक लड़के की हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने अभियुक्त पति राजकिशोर पुत्र स्व. सुन्दर प्रसाद व उसकी पत्नी विभा निवासी सहजादपुर थाना कैम्पियरगंज को दोषी करार दिया है। पति को आजीवन कारावास व 12 हजार रुपये का अर्थदंड एवं पत्नी को तीन साल की सजा व दो हजार रुपया अर्थदंड से दंडित किया है। पत्रावली के मुताबिक घटना सात सितंबर 2016 की है। वादी तुलसी प्रसाद निवासी जंगल झझवा टोला बनकटवा थाना पीपीगंज की तहरीर पर फरेंदा पुलिस हत्या के बाद शव को छिपाने के आरोप में केस दर्ज की थी। आरोप के अनुसार हत्या के बाद शव को कैम्पियरगंज थाना के आगे सड़क के किनारे फेंका गया था। तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक कुशल पाल यादव ने विवेचना के बाद 5 दिसंबर 2016 को चार्जशीट न्यायालय में दाखि...
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