दुमका, जुलाई 18 -- दुमका, प्रतिनिधि।हत्या करने के मामले में दो हत्यारोपी को दोषी करार देते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,चतुर्थ सुरेन्द्र नाथ मिश्रा की अदालत ने 10 साल की सजा एवं 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। दोनों दोषी महादेव हेम्ब्रम एवं ढेना हेम्ब्रम रामगढ़ थाना अन्तर्गत ठेंगापहाड़ी गांव का निवासी है। इस मामले में न्यायालय ने 6 गवाहों की गवाही सुनने के बाद फैसला सुनाया है। घटना 24 अक्टूबर 2016 की है। मृतक देवान हेम्ब्रम की बेटी चुड़की हेम्ब्रम के बयान पर पुलिस ने दोनों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की थी। आरोप यह था कि चाचा ढेना हेम्ब्रम एवं चचेरा भाई महादेव हेम्ब्रम गांव में ओझागुनी मास्टर हेम्ब्रम को घर लेकर आए। जहां भूत-प्रेत करने के संदेह पर लोहे की टांगी से महादेव हेम्ब्रम ने उसके पिता देवान हेम्ब्रम के सिर पर वार कर दिया। जिसम...