जमुई, मई 18 -- जमुई/सोनो । निज संवाददाता हत्या के एक मामले में जिला अपर एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। मामला चरकापत्थर थाना क्षेत्र के घुटवे गांव की बताई गई है। मामला थाना कांड संख्या 237/ 2022 से जुड़ा है। बीते 21 जुलाई 2022 को चरकापत्थर थाना क्षेत्र के घुटावे गांव निवासी अनिल सिंह की उस समय धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी जब वह अपने खेत की ओर जा रहे थे। हत्या का आरोप गांव के ही बिट्टू सिंह पर था। मृतक के बेटे अंकु सिंह ने उक्त मामले में चरकापत्थर थानाध्यक्ष को आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें बताया गया था कि साहब सिंह स्थान के समीप बिट्टू सिंह ने उसके पिता की कुदाल से वार कर हत्या कर दी है। हत्या का कारण वार्ड में सोखता निर्माण को लेकर हुआ विवाद बताया गया था। अब इस मामले में न...