रांची, अगस्त 12 -- रांची, संवाददाता। अपर न्यायुक्त शैलेंद्र कुमार की अदालत ने मंगलवार को हत्या के एक मामले में छह आरोपियों बासुदेव मुंडा, मंगरू नायक, अभय रजक, रामटहल मुंडा, रामकृष्ण मुंडा और राम गहनूं मुंडा को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। घटना 27 जुलाई 2016 की है, जब पिठौरिया थाना क्षेत्र के सूतियांबे पहाड़ टोली निवासी राजू नायक को सुबह आठ बजे कुछ लोग घर से ले गए थे। रात तक वह घर नहीं लौटा और अगले दिन सुबह उसका शव और कार घटनास्थल पर मिली। प्राथमिकी में मृतक की पत्नी ने आरोप लगाया था कि घटना की रात 10 बजे हंडिया पीने के दौरान झगड़े में आरोपियों ने तेज धारदार हथियार से उसके पति की गला रेत कर हत्या कर दी थी। अदालत ने गवाहों और साक्ष्यों के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया।

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