रांची, अगस्त 25 -- रांची। आपसी विवाद में हुई हत्या के मामले में अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की अदालत ने सोमवार को आरोपियों बंधनू उरांव और अनिल उरांव को दोषी करार दिया है। दोनों भाइयों को पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर दोषी पाया गया। अदालत ने दोनों दोषियों को 27 अगस्त को सजा सुनाएगी। मामला 15 नवंबर 2020 का है, जब शिवा कुमार राम की हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद आरोपियों ने साक्ष्य छुपाने की नियत से शव को दूसरी जगह पर छिपा दिया था। घटना को लेकर मृतक के पिता ने पिठोरिया थाना में कांड संख्या 142/2020 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। गिरफ्तारी के बाद से दोनों दोषी जेल में बंद हैं। दोषी बंधनू उरांव और अनिल उरांव पिठोरिया थाना क्षेत्र के दुबसिया गांव के निवासी हैं।

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