सहारनपुर, अगस्त 14 -- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने भायला कलां गांव में दो वर्ष पूर्व हुई हत्या के मामले में पिता-पुत्र को दोषी मानते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों को 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करने एवं अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया। लगभग दो वर्ष पूर्व 15 जुलाई 2023 को भायला कलां निवासी बाटू सिंह के बड़े पुत्र मानसिक रूप से कमजोर सचिन का किसी बात पर अपने पिता व भाई पंकज से झगड़ा हो गया था। इस दौरान उनके बीच झगड़ा बढ़ऩे पर गुस्से में बाटू सिंह और पंकज ने सचिन के गले में रस्सी डालकर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी। घटना की तहरीर मृतक सचिन की मां सावित्री द्वारा अपने पति और पुत्र के खिलाफ दर्ज कराई थी। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार क...