सिमडेगा, मार्च 28 -- सिमडेगा, जिला प्रतिनिधि। एडीजे नरंजन सिंह की अदालत ने हत्या के एक महिला आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावे 35 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। मामला कोलेबिरा थाना में दर्ज कांड संख्या 06/06 से जुड़ा है। बताया गया कि दो मार्च 2006 को आरोपी महिला गोमती देवी ने अपने पड़ोस में रहने वाले फुदु सिंह की पत्नी को बलुआ से काटकर मार डाला था। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी महिला गोमती देवी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद एडीजे के कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की गवाही सुनने के बाद एडीजे ने गुरुवार को गोमती देवी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक निशि कच्छप ने दलीलें पेश की। -

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